Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसे पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी की है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अपर समाहर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे दोषियों की पहचान करें और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।
इस प्रक्रिया के तहत, न केवल सरकारी जमीन बल्कि रैयती जमीन की गलत जमाबंदी करने वालों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इससे पहले हुई समीक्षा बैठक में यह पाया गया था कि अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी स्तर पर बड़ी संख्या में जमाबंदी के मामले लंबित पड़े हैं।
अपर समाहर्ताओं को यह भी कहा गया है कि वे दाखिल-खारिज के स्वीकृत या अस्वीकृत मामलों में मंतव्य जरूर दर्ज करें, जो कम से कम सौ अक्षरों में होना चाहिए। इसके अलावा, अतिक्रमण के लंबित मामलों को चार श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया गया है: छह माह, छह माह से अधिक, एक वर्ष और दो वर्ष एवं उससे अधिक दिनों से लंबित मामलों की सूची बनाना आवश्यक होगा।
इन सभी उपायों का उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान करना और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है।