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बिहार नगरपालिका चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर/डिप्टी मेयर के आरक्षण कैटेगरी किया जारी, देखें...

बिहार नगरपालिका चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर/डिप्टी मेयर के आरक्षण कैटेगरी किया जारी, देखें...

पटना. बिहार नगरपालिका चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और डिप्टी मेयर के आरक्षण कैटेगरी जारी कर दिया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 19 नगरपालिकाओं में से 9 में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

चुनाव में अधिकतम खर्च 80 हजार

राजय निर्वाचन आयोग ने अगले महीने प्रस्तावित नगरपालिका आम चुनाव में प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे। 

नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार खर्च की सीमा तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में चार से दस हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी, जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे।


दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते

वहीं बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नियम में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।

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