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Bihar News : गांव के एक व्यक्ति की पीटकर की हत्या, अब दो बेटों संग जेल में कटेगी पिता की पूरी जिंदगी, मिली उम्र कैद की सजा

Bihar News : गांव के एक व्यक्ति की पीटकर की हत्या, अब दो बेटों संग जेल में कटेगी पिता की पूरी जिंदगी, मिली उम्र कैद की सजा

नवादा : सिविल कोट में हत्या के मामले में पिता एवं  उनके दो पुत्रों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश शुक्ला ने यह सजा सुनाई।

मामला नगर थाना कांड संख्या- 658/18 से जुड़ा है।मृतक व्यक्ति कादिरगंज ओपी अंतर्गत फतना गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि 25 सितम्बर 18 की दोपहर छोटन ठाकुर अपने पुत्र साजन ठाकुर के साथ अपने घर के आगे मैजिक वाहन की धुलाई कर रहा थे। तभी गांव के ही जयप्रकाश ठाकुर शशिकांत ठाकुर , कुन्दन ठाकुर , रविकांत शर्मा सहित सात आरोपी वहां पहुंचे तथा छोटन ठाकुर व साजन ठाकुर को गाली - गलौच करने लगे उनलोगों द्वारा विरोध करने पर सभी आरोपियों ने मिलकर पिता व पुत्र की पिटाई कर दी बचाने आये परिजनों को भी आरोपियों ने पीटा इस घटना में पिता छोटन ठाकुर गम्भीर रूप से जख्मी हो गये थे और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी।

जख्मी साजन ठाकुर के बयान पर कांड अंकित किया गया। पुलिस द्वारा चिन्हित 14 गवाहों ने अपना बयान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कांड के अभियुक्त जयप्रकाश ठाकुर , शशिकांत ठाकुर व कुंदन ठाकुर को हत्या मामले में दोषी करार आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

साथ ही भादवि की अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई । अर्थदंड की कुल राशि 30 हजार में से 15 हजार रुपये पांच पीड़ितों को देने का तथा शेष 15 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने का आदेश जारी किया है।

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