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पंचायती चुनाव में ईवीएम के प्रयोग को लेकर हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, कारण है हैरान करनेवाली

पंचायती चुनाव में ईवीएम के प्रयोग को लेकर हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, कारण है हैरान करनेवाली

Patna : ऐसा लगता है कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मुश्किलों का दौर खत्म नहीं होगा। इस बात की संभावना थी कि मंगलवार को हाईकोर्ट में ईवीएम विवाद को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय आएगा, लेकिन मंगलवार को मामले में सुनवाई ही नहीं हो सकी। सुनवाई नहीं होने का जो कारण सामने आया है, वह भी कम हैरान करनेवाला नहीं है

बताया गया कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से केस के संबंधित वकीलों को लिंक नहीं भेजे जाने के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए लिंक भेजे जाने के बाद मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि मामला न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

वर्चुअल होनी थी सुनवाई

गौरतलब है कि 6 अप्रैल मंगलवार से आगामी 17 अप्रैल तक हाईकोर्ट में लंबित केसों पर सुनवाई फिजिकल के बजाये वर्चुअल से की जानी है। वर्चुअल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की ओर से केस से संबंधित वकीलों को लिंक भेजा जाता है। वकील उसी लिंक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस की सुनवाई में भाग लेते हैं। 

बता दें कि बिहार में ईवीएम की खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट में फैसला होना था

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