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BIHAR NEWS: महावीर मंदिर पर अवैध अतिक्रमण मामला, पटना हाइकोर्ट ने दिया डीएम को विचार कर निर्णय लेने का निर्देश

BIHAR NEWS: महावीर मंदिर पर अवैध अतिक्रमण मामला, पटना हाइकोर्ट ने दिया डीएम को विचार कर निर्णय लेने का निर्देश

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी शहर में महावीर मंदिर पर अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मुन्नी खातून की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम, सीतामढ़ी को इस मामले पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया  कि महावीर मन्दिर में आम श्रद्धालुओं के पूजा पाठ करने पर अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता हैं। वे मन्दिर परिसर में अवैध रूप से दुकान चलाते हैं। वे अपनी इन करतूतों से एक सार्वजनिक न्यास को निजी धार्मिक न्यास में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी छूट दी कि डीएम के अलावे यदि वह किसी सक्षम प्राधिकार के पास जाना विधि सम्मत समझती है तो वह वहां जा सकती हैं।


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