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BIHAR NEWS: सेनारी हत्याकांड मामला: पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किये गये अभियुक्तों को जारी किया नोटिस

BIHAR NEWS: सेनारी हत्याकांड मामला: पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किये गये अभियुक्तों को जारी किया नोटिस

पटना: सेनारी हत्याकांड के चौदह दोषियों को पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को एडमिट करते हुए सभी बरी किए गए अभियुक्तों को नोटिस जारी किया। 

ज्ञात हो कि गत 21 मई, 2021को पटना हाईकोर्ट ने चौदह दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने व गवाही में विरोधाभास के कारण उन्हें बरी करने का आदेश दिया था। जबकि निचली अदालत ने इस हत्याकांड के दोषियों में से ग्यारह को फांसी और तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर, 2016 को यह सजा सुनाई थी। 

इस आदेश के खिलाफ इन सभी ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें बरी करने का आदेश दिया था। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने राज्य सरकार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की सलाह दी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को एडमिट करते हुए बरी हुए सभी को नोटिस जारी किया है।

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