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परिवार के साथ त्योहार का आनंद नहीं उठा सकेंगे बिहार के पुलिसकर्मी, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ यह आदेश

परिवार के साथ त्योहार का आनंद नहीं उठा सकेंगे बिहार के पुलिसकर्मी, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ यह आदेश

PATNA : बिहार पुलिस मुख्यालय ने सूबे के सभी पुलिसकर्मियों की अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में जिलों के एसपी कार्यालय को आदेश भी जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश आगामी दिनों में दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था को ध्यान में रखकर जारी की गयी है। पीएचक्यू के आदेश के बाद इस साल भी पुलिसकर्मी अपने परिवार के संग त्योहारों का आनंद नहीं उठा सकेंगे।

12 नवंबर तक नहीं मिलेगी छुट्टी

त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने अवकाश पर रोक लगा दी है। 1 से 12 नवम्बर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि-व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक लगाने से संबंधित पत्र जारी कर दिया है।हालांकि विशेष परिस्थितियों में बहुत जरूरी होने पर अवकाश दिया जा सकता है। इसकी मंजूरी जिला, रेल और अन्य इकाइयों के वरीय पुलिस अधिकारी से लेनी होगी। आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसएसपी-एसपी के अलावा इकाइयों और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट को भेज दी गई है।

इस साल चौथी बार जारी हुआ यह आदेश

पुलिस मुख्यालय द्वारा  इस साल चौथी बार है जब पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले दुर्गापूजा के अवसर पर भी पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाई गई थी।  तब 4 से 18 अक्टूबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगी थी। वहींइसी वर्ष होली और उसके बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगी थी


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