माल बटोरने में बिहार के एक DIG सस्पेंड, सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA : बिहार में हो रही अवैध उगाही के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में एक बड़े आईपीएस अधिकारी पर गृह विभाग की गाज गिरी है। बिहार गृह विभाग ने 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी और मुंगेर रेंज के डीआईजी रहे शफीउल हक को निलंबित कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोप में की गई है। फिलहाल वह पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे। इस संबंध में बुधवार को गृह विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया।
बताया गया कि मुंगेर के डीआईजी तैनाती के दौरान उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसकी जांच ईओयू से कराई गई। ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक शफीउल हक के द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक मो. उमरान और एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर रेंज के अधीन बड़ी संख्या में कनीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही कराई जा रही थी।
जानकारी के बाद भी नहीं की टीआई पर कार्रवाई
आदेश के मुताबिक जांच में प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया गया कि वसूली करने वाले मो. उमरान के गलत कार्यों की जानकारी होने के बावजूद डीआईजी ने कोई कार्रवाई नहीं की।इससे साफ है कि पूरे घटनाक्रम में उनकी सहभागिता दिखती है साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है।
DIG पर विभागीय कार्रवाई
डीआईजी शफीउल हक के संदिग्ध आचरण और इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके खिलाफ विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय लिया है। इन आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शफीउल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि का उनका मुख्यालय आईजी पटना के कार्यालय में होगा।