सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा को लगा बड़ा झटका, चंडीगढ़ में आप का मेयर बनने का रास्ता साफ, 8 अवैध वोट माने जाएंगे वैध

DESK. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में में बड़ा बदलाव होना तय है. अदालत ने मेयर चुनाव में पड़े वोटों की दोबारा से गिनती का आदेश दिया है. साथ ही पिछले दिनों हुए चुनाव में जिन 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था उसे फिर से गिनती करने कहा है. चुनाव 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था जो आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चंडीगढ़ में अब आम आदमी पार्टी का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 'अमान्य' मतपत्रों को वैध मानकर पुनर्मतगणना का निर्देश दिया। ये 8 वोट आम आदमी पार्टी (AAP) को पड़े. सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा विरूपित किए गए मतपत्रों को वैध मानते हुए चुनाव के दौरान डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए.
पिछली बार हुए चुनाव में 8 मतपत्रों के अवैध घोषित किए जाने के कारण भाजपा उम्मीदवार की 36 में 16 वोट लाने के बाद भी जीत हो गई थी. वहीं आप और कांग्रेस के 20 वोट होने के बाद भी उनके समर्थित उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट आए थे. लेकिन अब चंडीगढ़ में आप का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है.