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हजारों पतियों की गिरफ्तारी की तैयारी में भाजपा सरकार, जिन्होंने किया है यह काम उन्हें जाना होगा कारागार

हजारों पतियों की गिरफ्तारी की तैयारी में भाजपा सरकार, जिन्होंने किया है यह काम उन्हें जाना होगा कारागार

DESK. लड़कियों के विवाह की क़ानूनी उम्र 18 वर्ष है लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग बेहद कम उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं. यहां तक कि कुछ मामलों में तो लड़कियों की उम्र 14 साल से भी कम रहती है. इस तरह का विवाह करने वाले पुरुषों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. यहां तक कि ऐसे हजारों पुरुषों की गिरफ्तारी की योजना भी बना ली गई है. यह सब होने वाला है असम में जहाँ हजारों पुरुषों के लिए यह खतरा मंडरा रहा है. 

भाजपा शासित असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे पुरुषों को अरेस्ट किया जाएगा. सरमा ने कहा कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो.

असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया. 14-18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में औसतन 31 प्रतिशत विवाह निषिद्ध आयु वर्ग में होते हैं.

असम में कई ऐसे मामले हर साल देखने को मिलता है जिसमें नाबालिग लड़कियों के विवाह के मामले सामने आते हैं. राज्य में इसी वजह से मातृत्व मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता है. इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में है. संभव है कि अगले कुछ महीने में असम में नाबालिग लड़कियों से विवाह करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के कुछ मामले देखने को मिले. 


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