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OMR शीट की दुबारा जांच करे बीपीएससी, हाईकोर्ट ने दिया दो सप्ताह का समय

OMR शीट की दुबारा जांच करे बीपीएससी, हाईकोर्ट ने दिया दो सप्ताह का समय

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने कक्षा छह से आठवीं तक के आवेदकों के ओएमआर शीट का दुबारा जांच करने का आदेश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने शबनम कुमारी एवं  अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभिलेखों पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ओ.एम.आर. शीट कक्षा-नौवीं से दसवीं तक के अभ्यर्थियों का दुबारा जांच की गई।जबकि कक्षा-छह से आठवीं तक के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को आवेदकों का ओएमआर शीट, जिन्होंने कक्षा-छह से आठवीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किये हैं। 

उनकी दो सप्ताह के भीतर दुबारा जांच करे।इसके पूर्व आवेदकों के वकील शशि भूषण सिंह का कहना था कि बीपीएससी अंतिम समय में ओएमआर शीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया।

परिणाम यह हुआ कि सभी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। उनका कहना था कि एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्य हो जाते। वहीं आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था।लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय बदलाव नहीं किये।

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