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15-15 तारीखों के बाद कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करते केस की फाइल, नाराज कोर्ट ने कई 100 के करीब पुलिसकर्मियों पर गिराई गाज, एसपी को दिया निर्देश

15-15 तारीखों के बाद कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करते केस की फाइल, नाराज कोर्ट ने कई 100 के करीब पुलिसकर्मियों पर गिराई गाज, एसपी को दिया निर्देश

HAJIPUR : जिले के 101 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिला न्यायालय ने सख्ती बरतते उनके वेतन रोकने की अनुशंसा की है। कोर्ट की यह कार्रवाई अग्रिम एवं नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय की मांग पर वाद दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास निर्धारित समय पर जमा नहीं करने को लेकर की गई है। 

मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक वैशाली को इन थानाध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों के कारण न्यायालय में लंबित मामले की सूची सहित पत्र भेजा है। साथ ही इस पत्र की प्रति उन्होंने विधि निदेशालय, अभियोजन निदेशालय के साथ जिलाधिकारी वैशाली को भी भेजी गई है। 

इस पत्र में गत वर्ष विभिन्न न्यायालयों से की मांग किए जाने के बावजूद कांड दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने वाले 101 मामले की सूची भेजी है। इनमें नियमित जमानत के 37 और अग्रिम जमानत 64 याचिकाओं का जिक्र किया गया है। 

पत्र में उन्होंने 101 मामले सुनवाई के लिए लंबित होने का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह उच्च न्यायालय के तीन तिथियों से अधिक याचिका लंबित नहीं रखने की निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन है। 

जिला लोक अभियोजक ने कहा है कि इनमें कुछ ऐसे भी मामले शामिल हैं, जिनमें 10 से 15 तिथि बीतने के बावजूद कागजात जमा नहीं किया गया।

ऐसे में न्यायालयों से बार-बार स्मारित किए जाने के बावजूद कांड दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने वाले थानाध्यक्ष और अनुसंधानकों का तत्काल वेतन रोकने की कार्रवाई की अनुशंसा की है।


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