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CBI कोर्ट ने राजद विधायक अनिल सहनी को LTC घोटाले में पाया दोषी, 31 अगस्त को मिलेगी सजा

CBI कोर्ट ने राजद विधायक अनिल सहनी को LTC घोटाले में पाया दोषी, 31 अगस्त को मिलेगी सजा

पटना. दिल्ली के विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद और राजद विधायक अनिल कुमार सहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाले में दोषी पाया है। उन पर जाली हवाई टिकट और बोर्ड पास से भारत सरकार को धोखा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सांसद रहते हुए हवाई यात्रा पर 9,49,270 रुपये बीना खर्च किये ही भारत सरकार से रुपये निकासी करने के प्रयास किया। उनके विरुद्ध 2013 में मामला दर्ज किया गया था। अब सजा की बिंदु पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में दो अन्य व्यक्ति को भी दोषी ठहराया है।

मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (दिल्ली) ने सीबीआई के एक मामले में तत्कालीन राज्यसभा सांसद अनिल कुमार साहनी, सांसद के तत्कालीन निजी सहायक अरविन्द तिवारी एवं एअर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक एनएसनायर को दोषी ठहराया है। दोषियों की सजा के लिए 31 अगस्त 2022 को सुनवाई होगी।

सीबीआई ने अनिल कुमार सहनी और अन्यों  के विरुद्ध 31-10-2013 को मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि वर्ष 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर 9,49,270 रुपये खर्च की अनुचित प्रतिपूर्ति का दावा करके भारत सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मैसर्स एयर क्रूज़ ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) एवं अन्यों के साथ मिलकर षडयंत्र किया।

जांच के दौरान यह पाया गया कि अनिल कुमार सहनी ने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र किया और वास्तविक यात्रा किए बिना जाली टिकट और बोर्डिंग पास का प्रयोग करके धोखाधड़ी से टीए/डीए की निकासी का प्रयास किया। जांच के बाद दिनांक 23.10.2015 को अनिल कुमार साहनी एवं अन्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया।


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