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केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए जारी किया कड़े दिशा- निर्देश, 100 प्रतिशत सफलता की गारंटी देने से पहले पढ़ लें पूरी खबर

केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए जारी किया कड़े दिशा- निर्देश, 100 प्रतिशत सफलता की गारंटी देने से पहले पढ़ लें पूरी खबर

DESK: अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है और आप कोचिंग संस्थान में नामांकन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार के नए दिशा- निर्देश के अनुसार अब 16 वर्ष के कम आयु के छात्र कोचिंग संस्थानों में नामांकन नहीं करा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई दिशानिर्देशों की जारी की है। 

 साथ कोचिंग संस्थान अब से छात्रों को गुमराह करने वाले कोई भी वादे भी नहीं कर सकते हैं। ना ही कोचिंग संस्थान छात्रों को अच्छी रैंक और अच्छे अंकों की गारंटी दे सकते हैं। वहीं हर 3 माह में कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण भी कराना होगा। अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग संस्थान को छोड़ना चाहते हैं तो संस्थान को 10 दिनों के अंदर छात्र को फी, भी लौटानी होगी। वहीं कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया है।  

दरअसल, इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों का नियमन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने और निजी कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। छात्रों के आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग सेंटरों में सुविधाओं का अभाव और उनके पढ़ाने के तौर- तरीकों के बारे में शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इनकी घोषणा की है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले छात्र की नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता-पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद होना चाहिए।'  किसी भी कोचिंग संस्थान का तब तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम न हो। 

वहीं जो कोचिंग संस्थान सर्वाधिक शुल्क वसूल करते हैं उनपर एक लाख से रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा साथ ही उनका पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। वहीं अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यथानुपात में फीस रिफंड की जाएगी। अगर छात्र कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा था तो छात्रावास एवं भोजनालय की फीस भी यथानुपात में रिफंड की जाएगी।

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