DESK: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 29 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। करीब 6 साल पुराने आपराधित मानहानि केस के मामले में केजरीवाल को पेशी का आदेश दिया गया है। बता दें कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं उनके वकील ने बजट में व्यवस्तता को कारण बताकर सीएम के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।
वहीं आदलत ने सीएम केजरीवाल के वकील की प्रार्थना को स्वीकार तो कर लिया लेकिन साथ ही कोर्ट ने उन्हें 29 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील मुकेश शर्मा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि, 'अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना था। लेकिन उनके वकील पेश हुए और बजट सत्र का हवाला देकर छूट के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह कानूनी उपचार पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें।' शर्मा ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगाया जाता है तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।
गौरतलब हो कि, यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा है। सोशल मीडिया पेज 'I Support Narendra Modi' के संस्थापक विकास संकृत्यायन ने मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि ध्रुव राठी ने झूठी और अपमानजनक बातें कहते हुए वीडियो बनाया था, जिससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया। इस केस में केजरीवाल को कोर्ट ने समन भेजा था। दिल्ली के सीएम ने समन को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दो दिन पहले ही अदालत ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अपमानजक सामग्री को रीट्वीट करना भी मानहानिकारक है।