BIHAR TEACHER NEWS - नीतीश कैबिनेट के द्वारा बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में शिक्षा विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस बाबत् शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को एक पत्र जारी किया है।
डीईओ को दिए गए पत्र में यह बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापना की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउन्सिलिंग पूर्ण हो चुकी है, को आपके स्तर से सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस हेतु आपको सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ से आप दिनांक 23.12.2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र का प्रिंट लेंगे एवं संबंधित शिक्षकों को वितरित कराएँगे। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा।
ज्वाइनिंग के बाद से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक
जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित निश्क्ति पत्र निरस्त समझे जाएँगे। सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहाँ वे पूर्व से कार्यस्त थे, में पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। जिसके बाद एक जनवरी से सात जनवरी तक उन्हें नए जगह पर योगदान करना होगा।
विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे एवं उस तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएँगे।
विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 01.01.2025 से वेतन अनुमान्य होगा, परन्तु विद्यालय में योगदान की तिथि 01.01.2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा।