नीतीश सरकार ने दिया झटका! सरकारी सेवक नहीं होंगे कांट्रेक्ट पर बहाल कर्मचारी, नहीं पा सकेंगे कोई लाभ

पटना। राज्य सरकार ने कांट्रेक्ट पर नौकरी करनेवालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने कांट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के अनुसार कांट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों को सरकारी सेवक होने की मानता नहीं दी जाएगी। बताया गया कि जो लोग कांटेक्ट पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें कभी भी एक माह की नोटिस या मानदेय देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है

नई गाइडलाइन के अनुसार कांटेक्ट पर बाहर व्यक्ति किसी भी सरकारी सुविधा का भी लाभ भी हासिल नहीं कर सकेगा । न हीं वह सरकारी सेवा में नियमित होने का कोई दावा भी कर सकेगा इनकी बहाली में नियमित नियुक्ति वाली अहर्ता ही लागू होंगी

कांटेक्ट पर नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन के अनुसार बताया गया कि स्थायी पदों पर बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों में अनुशंसा उपलब्ध कराने में लेट होने की स्थिति में ही कांट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगा। हालांकि वैसी रिक्तियों पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जा सकेगी। साथ ही यह नियुक्ति तब तक ही होगी जब तक कि उन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति न हो जाए। ऐसै बताया गया कि अत्यंत विषम परिस्थिति में ही वैसे पदों पर कांटेक्ट के लिए नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाएगा

मानदेय की राशि समिति द्वारा तय की जाएगी

नई गाइडलाइन के अनुसार कांटेक्ट पर कर्मियों की मानदेय की राशि समिति द्वारा तय की जाएगी। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी मानदेय का निर्धारण सरकार के समकक्ष पद के वेतन और भत्तों को मिला कर किया जाएगा, साथ ही यह राशि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। 

यह होगा लाभ

कांट्रैक्ट कर्मियों के लिए एक सुविधा भी दी गई है। नई गाइडलाइन  में 5 कार्य दिवस वाले कार्यालयों में वर्ष भर में 12 दिन आकस्मिक अवकाश और छह कार्य दिवस वाले कार्यालयों में 16 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा कांटेक्ट अवधि में मौत होने पर निकटतम आश्रित को चार लाख मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही नियमित नियुक्ति में कांटेक्ट कर्मियों को वेटेज मिलेगी। उन्हें पांच प्रतिवर्ष की दर से 25 अंक दिए जाएंगे