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बिहार के 'भ्रष्ट' अफसर ने 'ससुराल' में छुपाई थी अवैध संपत्ति, पत्नी-ससुर के नाम पर अर्जित 47 संपत्ति जब्त करने का आदेश

बिहार के 'भ्रष्ट' अफसर ने 'ससुराल' में छुपाई थी अवैध संपत्ति, पत्नी-ससुर के नाम पर अर्जित 47 संपत्ति जब्त करने का आदेश

PATNA: बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति जब्ती का आदेश पारित हुआ है। निगरानी की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है। नवादा के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी बिक्रम कुमार झा की चल और अचल 47 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित हुआ है. 2016 में निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नवादा के जिला सहकारिता पदाधिकारी के नवादा, पटना और पूर्णिया के चार ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था. पूर्णिया में जिला सहकारिता पदाधिकारी की ससुराल से करीब 1.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके अलावे करीब 1.5 किलो जेवरात और 50 बीघा जमीन के अवैध कागजात बरामद किए गए थे. 

निगरानी की विशेष अदालत ने सहकारिता पदाधिकारी बिक्रम कुमार झा के पटना भागलपुर,पूर्णिया समेत 17 स्थानों पर जमीन के प्लॉटऔर मकान के अलावे जीपीओ एवं बैंक के 29 खातों में जमा राशि को भी जब्त करने का आदेश दिया है। सभी संपत्तियों का मूल्य करीब 3.23 करोड़ 73 हजार है. ये सभी संपत्ति पत्नी नीलू झा या इनके अपने रिश्तेदार के नाम पर है. तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी के पटनाके पत्रकारनगर आवास समेत अन्य जगहों पर निगरानी ब्यूरो की तरफ से 7 सितंबर 2016 को छापेमारी की गई थी. यहां एक करोड़ 25 लाख से अधिक कैश मिले थे. कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि संपत्ति छिपाने के लिए पत्नी नीलू झा व ससुर का सहारा लिया गया। 

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