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पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग रोड और सुविधाओं को लेकर अदालत गंभीर, पटना हाईकोर्ट का राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग रोड और सुविधाओं को लेकर अदालत गंभीर,  पटना हाईकोर्ट का राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामलें पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की।इस मामलें पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।



कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर  राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों शीघ्र पूरा करने के लिए कहे।



 पिछली सुनवाई मे हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड़  के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़को के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है।



उन्होंने बताया था कि गोला रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क  के निर्माण कार्य रुका हुआ है ।ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है।साथ ही आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रगति काफी धीमी है। 



पहले की सुनवाई में  ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुँच सके। पश्चिम की तरफ से  दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौडा किये जाने की योजना हैं।



याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि  पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 



 कोर्ट को यह भी बताया  गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है।



 इस मामले पर पुनः तीन  सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी।


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