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कोर्ट ने रांची के SP पंकज मिश्रा, DSP पीके मिश्रा व थाना प्रभारी पर SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के दिये आदेश, जानिये क्या है मामला

कोर्ट ने रांची के SP पंकज मिश्रा, DSP पीके मिश्रा व थाना प्रभारी पर SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के दिये आदेश, जानिये क्या है मामला

रांची. रूपा तिर्की मौत मामले में एक और नया मोड़ आया है. रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मामले की सुनवाई की है. इसदौरान उन्होंने रांची के एससीएसटी थाना को रांची के सिटी एसपी पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा और थाना प्रभारी पर एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

अपने आदेश में जज ने कहा है कि सीआरपीसी-153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये. यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे. पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था.

इस वीडियो में डीएसपी पीके मिश्रा ने रूपा तिर्की के साथ गाली-गलौज दे रहे हैं. वहीं कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी रांची और रांची सिटी एसपी पर मामले को नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.


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