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लालू की सजा बढ़ाए जाने वाली CBI की मांग संबंधी याचिका को कोर्ट ने सुनने से किया इंकार

लालू की सजा बढ़ाए जाने वाली CBI की मांग संबंधी याचिका को कोर्ट ने सुनने से किया इंकार

PATNA/RANCHI :चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव व अन्य की सजा बढ़ाने की मांग संबंधी सीबीआई की याचिका को सुनने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने उसे सुनने से इनकार करते हुए दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह और न्यायाधीश केपी देव की अदालत में मामले पर आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई दूसरे सक्षम बेंच में होगी।

दरअसल, इस पीठ में शामिल न्यायाधीश के पी देव ने कहा कि वह चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई के वकील रह चुके हैं, इसलिए वह इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया।

बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद, आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि इन्हें कम से कम सात वर्ष की सजा होनी चाहिए थी, जहां अदालत के द्वारा साढ़े तीन साल की ही सजा दी गई है। कोर्ट के द्वारा मंगलवार की आंशिक सुनवाई के बाद सीबीआई की मांग पर फैसला अब बाद में होनेवाली सुनवाई और के बाद होगी।

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