बेतिया में दहेज़ हत्या मामले में पति और सास ससुर को कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 साल कारावास के साथ लगा जुर्माना

BETTIAH : जिले में दहेज हत्या मामले मे 12 साल बाद अंततः मृतका के मायके वालो को बेतिया व्यवहार न्यायालय से न्याय मिला है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार दीक्षित ने गोपालपुर थाना कांड संख्या 8/2010 व सेशन ट्रायल संख्या 514/2010 को सुनवाई की। 


जिसमें जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार दीक्षित ने मृतका के पति इसमोहम्द, सास सलमा खातून और ससुर अलीशेर मियाँ के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया। इसके बाद मृतका के पति को 10 साल और सास श्वसुर को 7-7 साल की सजा सुनाई गयी है। 

साथ ही प्रत्येक पर दो दो हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जिसकी पुष्टी करते हुये बेतिया लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने यह भी बताया की अर्थदण्ड नहीं देने पर सजा की अवधि 2 माह और बढा दी जायेगी। वही मृतका के पुत्र को विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजा देने का न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया।

बेतिया से आशीष की रिपोर्ट