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रेपिस्टों को अब होगी फांसी, राष्ट्रपति ने अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम को दे दी मंजूरी

रेपिस्टों को अब होगी फांसी, राष्ट्रपति ने अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम को दे दी मंजूरी

न्यूज4नेशल डेस्क- बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले हैवानों को अब फांसी की सजा होगी. कानून में कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में शेष जीवन तक के लिये कारावास या मौत की सजा सुनाई जा सकती है.संसद से के बाद अब राष्ट्रपति ने भी इस कानून पर मोहर लगा दी है.

 आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2018 को मंजूरी दे दी है. इस कानून में कठोर सजा का प्रावधान है. इस कानून के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुषकर्म करने वालों को मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान है. अब यह कानून 21 अप्रैल को जारी अपराध कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा. आपको बता दें कि संसद ने पिछले हफ्ते इस कानून को मंजूरी दे दी थी और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शनिवार को इस पर मुहर लगा दी. इस कानून के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के रेपिस्टों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. वहीं महिला से बलात्कार के मामले में न्यूनतम सश्रम सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है साथ ही इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक भी करने का प्रावधान है. इस नए कानून में 16 से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है. कठुआ में एक नाबालिग लड़की और उन्नाव में एक महिला से बलात्कार के बाद इस अध्यादेश को जारी किया गया था.

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