PATNA: पटना में बिना रेरा निबंधन लिए न तो अपार्टमेंट बना सकते और न ही टाउनशिप बसा सकते. यानि न तो फ्लैट की बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार कर सकते और न ही प्लॉट का. लेकिन बिहार में कुछ भी संभव है. यहां धड़ल्ले से टाउनशिप बसाने का वैध-अवैध धंधा जारी है. रेरा ने अब तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसके बाद भी राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में गैर निबंधित प्रोजेक्ट पर धडल्ले से काम जारी है. नए साल में ग्राहकों को लुभाने के लिए बिना निबंधन वाले प्रोजेक्ट्स का जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. बिहटा इलाके में दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बता रहे हैं. एक है मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट . प्रचार में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यह प्रोजेक्ट SNS HIND CONSTRUCTION के द्वारा लॉन्च की गई है. यह प्रोजेक्ट बिहटा आईआईटी इलाके में सिकरिया के समीप है. ग्राहकों से जमीन के बदले सोना खरीदने का प्रलोभन दिया जा रहा है. प्लॉट के संबंध में दाम के साथ-साथ अन्य सारी जानकारी दी गई है, लेकिन रेरा निबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
रेरा निबंधन का अता-पता नहीं
आपका प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित है और आप विज्ञापन देते हैं तो उसमें रेरा निबंधन का उल्लेख करना जरूरी होता है. रेरा ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश दे रखा है. लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा. आज बात कर रहे हैं SR REAL ESTATE AND CONSTRUCTION कंपनी की. इस कंपनी के द्वारा प्लॉट बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. बजाप्ता सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किया गया है. जिसमें ग्राहकों को रेट के बारे में जानकारी दी गई है. साथ ही कीमत में छूट, विशेष ऑफर के बारे में भी जानकारी दी गई है. इतना ही नहीं प्लॉट कहां पर है, क्या-क्या सुविधाएं है. तमाम तरह की जानकारी दी गई हैं. लेकिन जो जानकारी जरूरी है,यानि रेरा नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है. अब जबकि कंपनी के विज्ञापन पर रेरा का नंबर दर्ज नहीं है तो ग्राहक कैसे समझेंगे कि प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित है अथवा नहीं ?
बिना निबंधन वाले प्रोजेक्ट से ग्राहक रहें सावधान
बता दें, SR REAL ESTATE AND CONSTRUCTION नाम की कंपनी पटना जिले के बिहटा-पतूत बिक्रम रोड में बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. प्लॉट की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा प्रचार किया जा रहा है. प्रचार करना गलत नहीं, लेकिन जानकारी साझा करना भी उतनी ही जरूरी है. अगर प्रोजेक्ट रेरा निबंधित नहीं तो बिक्री को लेकर प्रचार करने की मनाही है. अगर प्रचार करते हैं तो रेरा कानून के तहत गलत है और ऑथरिटी जुर्माना लगा सकती है. साथ ही ग्राहकों से भी बिना रेरा निबंधित प्रोजेक्ट में प्लॉट नहीं खरीदने की सलाह दी जाती है. हमने कंपनी के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर जानने की कोशिश की. क्या प्रोजेक्ट का रेरा से निबंधन लिया गया है ? कंपनी की तरफ से रेरा से निबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. जो जवाब आया उसके अनुसार प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट है.