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पोर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार, अमेरिका में पहली बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे शख्स पर हुई ऐसी कार्रवाई

पोर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार, अमेरिका में पहली बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे शख्स पर हुई ऐसी कार्रवाई

DESK : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स से अपने संबंध छिपाने के लिए पैसे देने के आरोप में चल रहे केस में सुनवाई के लिए मंगलवार को न्यूयॉर्क की मैनहैटन की अदालत में पेशी के लिए पहुंचे थे। इससे पहले मैनहैटन जिला अटॉर्नी के कार्यालय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

इससे पहले दिन में करीब दो बजे ट्रंप अपने वकीलों के साथ मैनहैटन कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ढाई बजे उन्हें सुनवाई के लिए जस्टिस जुआन एम मेरचन के सामने पेश किया गया। यहां उनके सामने अटॉर्नी ने आरोपों से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोला व आरोप तय किए गए। 

न्यूयॉर्क की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की मंजूरी दी थी। उसी मामले में वह कोर्ट में पेश होने पहुंचे थे। ट्रंप पर लगे सभी आरोपों को एकसाथ जोड़ा जाए तो न्यूयॉर्क के कानून के तहत इनमें अधिकतम 136 साल की सजा हो सकती है। हालांकि, ट्रंप को यदि दोषी ठहराया भी जाता है तो वास्तविक सजा बेहद कम होगी।

ट्रंप ने अदालत में खुद को बताया निर्दोष

मैनहैटन जिला अटॉर्नी ने उन पर पॉर्न स्टार को धन देने के आपराधिक मामले में 34 आरोप लगाए हैं। ये आरोप इस धन को छिपाने के लिए कारोबारी दस्तावेज में हेर-फेर से संबंधित हैं। सुनवाई के दौरान ट्रंप ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन अदालत ने उन पर 1.22 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया। यह रकम पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 आपराधिक मामलों में खुद को निर्दोष बताया और बिना कोई बयान दिए अदालत कक्ष से बाहर चले गए। 

अब दिसंबर में होगी सुनवाई

अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इस मामले में ट्रंप की व्यक्तिगत पेशी के साथ अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।


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