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आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को 3 बार छपवाना होगा अपने 'कारनामे' का पूरा सच, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को 3 बार छपवाना होगा अपने 'कारनामे' का पूरा सच, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग Election commission का आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों के लिए नया दिशा निर्देश, तीन बार प्रकाशित करवाना  होगा अपना अपराधिक रिकॉर्ड, इससे पहले भी चुनाव आयोग जारी कर चुका है इससे मिलता जुलता दिशा निर्देश, नहीं हो पाया है शत-प्रतिशत पालन।

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है की अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों के विवरण की जानकारी कम से कम 3 बार प्रकाशित करवाना होगा। इसके लिए समाचार पत्र और टेलीविजन को माध्यम बनाना होगा। 


गौरतलब है कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों की जानकारी स्थानीय अखबारों और टेलीविजन चैनलों में प्रकाशित करने का दिशा निर्देश दिया था ।लेकिन इसका सौ फ़ीसदी पालन नहीं हो पाया। इस संदर्भ में शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है की आप कम से कम 3 बार अपने अपना अपराधिक विवरण को प्रकाशित करवाएं। प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर करवाना होगा। वहीं दूसरी बार नाम वापसी के अंतिम तारीख के पांचवें से आठवें दिन के अंदर और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन के अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करवाना अनिवार्य है।

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