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नोटों की सेज पर सोने वाला इंजीनियर अभी रहेगा जेल में, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नोटों की सेज पर सोने वाला इंजीनियर अभी रहेगा जेल में, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

PATNA: नोटों की सेज पर सोने वाला इंजीनियर सुरेश प्रसाद को अभी जेल में ही रहना होगा। पटना हाईकोर्ट ने घूसखोर इंजीनियर को राहत देने से इनकार कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुरेश प्रसाद के बेल पीटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। इसके पहले निचली अदालत भी बेल देने से इनकार कर चुकी है।

बता दें कि नोटों की सेज पर सोने वाले कार्यपालक अभियन्ता सुरेश प्रसाद को निगरानी ने 8 जून को 14 लाख रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। निगरानी कोर्ट के विशेष जज मधुकर कुमार ने सुरेश प्रसाद को जेल भेजने का आदेश दिया है। जिसके बाद से वह बेउर जेल में बंद है।

गौरतलब है कि निगरानी विभाग ने कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद के घर पर 8 जून को छापेमारी की गई थी। इंजीनियर के घर छापेमारी में करीब 2 करोड़ 36 लाख रूपये कैश मिले थे। जबकि छापेमारी में कई जमीन के कागजात के अलावे अन्य सामान मिले थे।

छापेमारी में शामिल निगरानी टीम के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बिहटा में रोड बनाने के लिए टेंडर निकला था.अखिलेश कुमार जायसवाल की कंपनी को टेंडर देने के लिए एक्सक्यूटिव इंजीनियर ने 32 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत मांगी थी।

ये डील 28 लाख रुपए पर तय हुई। डील के तहत 50% एडवांस के तौर पर दिया जाना था। शनिवार को 50% एडवांस के रूप में ही 14 लाख रुपए की रकम रिश्वत के रूप में दी जा रही थी।इसके बाद निगरानी विभाग ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक्सक्यूटिव इंजीनियर सुरेश प्रसाद को 14 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।


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