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लालू को बेल मिलने के बाद भी जेल से बाहर निकलने में कम नहीं हो रही मुसीबत

लालू को बेल मिलने के बाद भी जेल से बाहर निकलने में कम नहीं हो रही मुसीबत

पटना. चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. उन्हें 22 अप्रैल को ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. बावजूद इसके लालू यादव अब तक जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं. बेल मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं होने के पीछे कुछ ऐसी मुसीबतें जिस कारण लालू यादव को अगले दो-तीन दिनों तक और जेल में ही बिताना पड़ेगा. 

22 अप्रैल को बेल मिलने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि लालू यादव अगले दो दिनों में जेल से रिहा हो सकते हैं. लेकिन रविवार को भी उनके जेल से आने का रास्ता साफ नहीं हुआ. लालू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके कानूनी कारण है. इसी वजह से लालू को जेल से बाहर आने में बाधा है. 

दरअसल 22 अप्रैल को लालू यादव को जब झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली उसी दिन दोपहर में हाई कोर्ट से जुड़े एक वकील का निधन हो गया. अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट में न्यायिक कार्य दोपहर 2 बजे से बंद हो गया. वहीं अगले दो दिन शनिवार और फिर रविवार होने के कारण कोर्ट की छुट्टी है. इस कारण से लालू के बेल पेपर को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुक्रवार से आगे नहीं बढ़ पाया है. 

अब सोमवार को फिर से झारखंड हाई कोर्ट में जब दोबारा न्यायिक कामकाज शुरू होगा तब हाईकोर्ट से बेल आर्डर नेट पर अपलोड होगा. उसके अगले दिन मंगलवार को आदेश की प्रति प्राप्त की जा सकेगी. या तो उसी दिन या उसके अगले दिन निचली अदालत में बेल बांड भरना होगा. ऐसे में पूरी प्रक्रिया होने में दो से तीन दिनों का समय लगना तय है. निचली अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से बेल बांड और लालू की रिहाई अदालती आदेश मेल के माध्यम से एम्स के निदेशक को भेजा जाएगा. उस आदेश के बाद एम्स प्रशासन की ओर से लालू को मुक्त किया जाएगा जो अभी दिल्ली एम्स में उपचाररत हैं.  


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