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दो साल बाद भी कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने को लेकर राज्य के प्रधान वन सरंक्षक की बढ़ी मुश्किलें, , हाईकोर्ट ने अवमानना का बताया दोषी, सजा तय करने के लिए दिया हाजिर होने का आदेश

दो साल बाद भी कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने को लेकर राज्य के प्रधान वन सरंक्षक की बढ़ी मुश्किलें, , हाईकोर्ट ने अवमानना का बताया दोषी, सजा तय करने के लिए दिया हाजिर होने का आदेश

PATNA : हाई कोर्ट से  आदेश मिलने  के दो साल के बाद राज्य सरकार के वन विभाग ने कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन  जवाहर बाबू पर अवमानना की सजा तय करने के मामले हेतु उन्हें 29 जुलाई,2024 को  कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है । जस्टिस पी बी बजनथरी एवम जस्टिस अनुपमा चक्रवर्ती की खंडपीठ ने संजय कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

 ये मामला शिवहर जिले में बिहार काष्ठ चिराई कानून के तहत विधिवत देने का है।फरवरी, 2022 में पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि  संजय की आरा मशीन मिल हेतु विधिवत अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करने का आदेश दिया था ।  

याचिकाकर्ता के वकील कुमार धीरेंद्र सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट आदेश के दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आदेश का अनुपालन किया।सरकार ने कोई अपील या रिव्यू भी दायर किया। फिर भी कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

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