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जदयू के पूर्व विधायक रवींद्र राय के खिलाफ कोर्ट का बड़ा आदेश, पटना और महुआ की संपत्ति होगी कुर्क

जदयू के पूर्व विधायक रवींद्र राय के खिलाफ कोर्ट का बड़ा आदेश,  पटना और महुआ की संपत्ति होगी कुर्क

Patna: जदयू के पूर्व विधायक रवींद्र राय की संपत्ति कुर्क करने को लेकर पटना सिविल कोर्ट की तरफ आदेश दे दिया गया है. रवींद्र राय जदयू के टिकट पर वैशाली जिले के महुआ से विधायक रह चुके हैं. महुआ के साथ ही पटना के कौटिल्य नगर में भी उनका घर है. कोर्ट की तरफ से इन दोनों ही जगहों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश वैशाली के एसपी को दिया गया है. 

दरअसल, पूर्व विधायक के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में फ्रॉडगिरि मामले में एक कंप्लेन केस की गई थी. मामला 30 लाख रुपए कैश लेने के बाद उसे वापस नहीं करने का है. इस मामले में कोर्ट की तरफ से पूर्व विधायक रवींद्र राय की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा चुका है. लेकिन उस पर वैशाली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद कोर्ट की तरफ से तीन बार रिमाइंडर भेजा गया. उसके बाद भी वैशाली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. तब जाकर पूर्व विधायक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया. रवींद्र राय फिलहाल  हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा में हैं. 

क्या है पूरा मामला 

आपको बता दें कि करीब तीन साल पुरानी है. पूर्व विधायक रवींद्र राय ने बिजनेस करने के नाम पर 30 लाख रुपए सुरेंद्र प्रसाद से लिए थे. सुरेंद्र प्रसाद पटना के ही मनोहरपुर के रहने वाले है. ये भी पहले जदयू में ही थे. बाद में ये जदयू छोड़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के साथ चले गए. सुरेंद्र प्रसाद की मानें तो रुपए लेते वक्त पूर्व विधायक रवींद्र राय की तरफ से उन्हें केनरा बैंक व पंजाब एंड सिंध बैंक के 5-5 लाख रुपए के 6 चेक दिए गए थे. जो अलग-अलग डेट के थे. बाद में एक-एक कर सभी चेक बाउंस कर गए. 

नोट: इस मामले में रवींद्र राय से संपर्क नहीं हो सका है. 

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