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राजद के पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए क्या है वजह

राजद के पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए क्या है वजह

GAYA : जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमारिक हत्याकांड में एड़ीजे 3 ने पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को उम्र कैद की सजा तथा 50 हजार रुपया का जुर्माना सुनाया है. इसके पहले कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था. बताते चलें की कुंती देवी के पति राजेंद्र यादव भी जेल की सजा काट रहे है. 

इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया था की घटना 26 फरवरी 2013 की है. उस दिन सुमारिक यादव जदयू कार्यालय से विजय यादव एवं अन्य लोगों के साथ घर जा रहा था. रास्ते में ही कुंती देवी, उनके पुत्र रंजीत यादव, विवेक कुमार, रंजीत के साला पंकज यादव एवं अन्य चार पांच लोगों ने उसे रोक लिया.  

कुंती देवी बोली कि मारो इसको, इसी के कारण चुनाव हार गए हैं. इसके बाद सभी ने मिल कर सुमारिक यादव को लाठी व रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी. सुमारिक यादव के भाई विजय यादव के बयान पर नीमचक बथानी थाना में प्राथमिकी ( 21/2013) दर्ज कराई गई थी. 

गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट 



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