BHAGALPUR : बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जिसे सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग को दी गयी है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जिले में उत्पाद विभाग कोर्ट की ओर से अहम फ़ैसला सुनाया गया है।
दरअसल उत्पाद कोर्ट 2 के एडीजे 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव के कोर्ट में स्पेशल एक्साइज के तहत ट्रायल कनक्लूड हुआ। जिसमें सुशीला देवी के घर से 42 लीटर किनविन ताड़ी गुप्त सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2022 को पुलिस ने जप्त किया था।
इस मामले में सारे गवाह गुजरने के बाद सुशीला देवी को 5 साल की सजा और एक लाख जुर्माना आर्थिक दंड के रूप में दिया गया है। वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सजा देने की बात कही गई।
यह जानकारी स्पेशल एपीपी उत्पाद कोट के भोला मंडल ने दिया है। कोर्ट की ओर से सजा सुनाये जाने के बाद जिले के शराब तस्करों और कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट