PATNA : कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए देश में लॉक डाउन 4.0 की घोषणा की गयी है. जिसकी अवधि आज समाप्त जाएगी.वहीँ केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1.0 एक जून से प्रभावी हो जायेगा. इसके मद्देनजर देश में कई तरह की रियायतें दी गयी है.वहीँ गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया है.
चेहरा ढकना
सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों अथवा सार्वजनिक परिवहन के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरा को ढंके रखना है।
सामाजिक दूरी
सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों को न्यूनतम 6 फीट (2 गज की दूरी) कायम रखना है।
भीड़
बृहद सार्वजनिक सभा/ भीड़/ जमाव पर प्रतिबंध है।
विवाह संबंधी भीड़
50 से अधिक अतिथि भाग नहीं लेंगे। अंत्येष्टि/अंतिम अनुष्ठान में 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं लेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इसके लिए विधि सम्मत जुर्माना वसूल की जाएगी। शराब /पान /गुटखा /तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर सेवन प्रतिबंधित है।
घर से कार्य
जहां तक संभव हो घर से कार्य करना है। ऑफिस/ कार्यस्थल/ दुकान/ बाजार एवं औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्य एवं व्यवसाय के समय में व्यक्ति को आपस में व्यवस्थित करना है।
स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता
थर्मल स्क्रीनिंग /हैंडवाश एवं सैनिटाइजर का प्रयोग प्रवेश एवं निकासी द्वार पर किए जाएंगे।
सतत स्वच्छता
सभी कार्य स्थल पर लगातार स्वच्छता का कार्य किए जाएंगे।
सामाजिक दूरी
कार्यस्थल के प्रभारी कार्य के दौरान लोगों के बीच विभिन्न पालियों में अथवा लंच ब्रेक के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।