नवादा में 40 लाख रुपए के सरकारी राशि गबन मामले में तत्कालीन नाजिर दोषी करार
नवादा :सरकारी राशि को गबन करने के मामले में नरहट प्रखंड के तत्कालीन नाजिर को दोषी करार दिया गया है. नरहट प्रखंड के तत्कालीन नाजिर घनश्याम प्रसाद को अधिकतम सजा देने के लिये न्यायिक दंडाधिकारी अनुभव रंजन ने अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा है. अभियुक्त पिछले कई साल से जेल में बंद है. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि मामला नरहट थाना कांड संख्या 284/20 से जुड़ा है.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी घनश्याम नरहट प्रखंड में नाजिर के पद पर कार्यरत था. उसने प्रखंड विकास पदाधिकारी के दिये गये आदेश के आलोक में अनुमोदित राशि से अधिक राशि का चेक निर्गत कर 39 लाख 85 हजार रुपये की सरकारी राशि का गबन किया. नरहट प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी द्वारा गठित टीम ने मामले की जांच की तो बीडीओ की शिकायत को सही पाया. इसके बाद आरोपी के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
पुलिस द्वारा अनुसंधान में भी घटना को सत्य पाते हुए अंतिम प्रत्र न्यायालय में जमा किया गया. इसके बाद न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2020 को वाद पर संज्ञान लिया गया. 16 सितंबर 2021 को वाद में आरोपी के विरुद्ध आरोप गठन किया गया और गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज होने लगी.
अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद न्यायिक दंडधिकारी अनुभव रंजन ने भादंवि की धारा 409/420 के तहत नाजिर को दोषी पाया और उक्त धाराओं में अधिकतम सजा देने के लिए अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा.
अमन की रिपोर्ट