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गंदगी फ़ैलाने वालों पर पटना नगर निगम सख्त, वसूला जायेगा 2000 रुपये तक जुर्माना

गंदगी फ़ैलाने वालों पर पटना नगर निगम सख्त, वसूला जायेगा 2000 रुपये तक जुर्माना

PATNA : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत जिन भी निकायों में कचरा संग्रहण एवं ढुलाई हेतु डोर टू डोर सेवा की व्यवस्था है, वहां डस्टबिन का अधिष्ठापन वर्जित है। उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अक्टूबर 2018 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत डोर टू डोर सेवा दी जा रही है। सेवा के सुचारू रूप से प्रारंभ होते ही सभी गली-मोहल्लों, सार्वजनिक एवं व्यवसायिक स्थालों से बड़े डस्टिबन हटा लिए गए जिनका प्रयोग पूर्व में आम जन द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। डोर टू डोर सेवा के अंतर्गत सभी घरों-दुकानों के दरवाजे से प्रतिदिन सभी सेक्टर से कूड़ा का उठाव किया जा रहा है। 

आम जन की सुविधा हेतु केवल सार्वजनिक स्थलों पर दो डब्बों वाले लिटर बिन लगाए गए हैं ताकि जब भी घर के बाहर हों और उनके रैपर, पानी का बोतल, फल के छिलके आदि जैसे छोटी मात्रा में कचरे का संग्रहण करना हो तो इसके लिए लिटर बिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर लिटर बिन नहीं है, तो वहां आम जन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पास छोटे से थैले में कचरे को पैक करके रखें और जहां लिटर बिन मिले वहां अथवा घर में रखे डस्टबिन में इकट्ठा करें एवं कचरा गाड़ी में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग कर डालें। इस छोटे से प्रयास से ना केवल पटना स्वच्छ होगा. बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्यों को भी सुगमता से प्राप्त कर लेगा। 

सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलने पर पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रति घटना निम्न दण्ड निर्धारित है-

1.    गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड 300/- प्रति घटना

2.     दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड 450/- प्रति घटना

3.    रेस्टुरेंट द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड 700/-प्रति घटना

4.     होटल द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचरा रखने पर दण्ड 1000/-प्रति घटना

5.    औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थानों पर कचरा डंप करने पर दण्ड 2000/- प्रति घटना

6.    मिठाई विक्रेता, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्चॉल, आईसक्रीम स्टॉल, गन्ना/फल जूस विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेता (सभी फुटपाथ पर ठेला विक्रेता) भोजनालय इत्यादि द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड 200/- प्रति घटना

7.    दुग्ध डेयरी (पशु पालकों) द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने का दण्ड 500/- प्रति घटना

8.    सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क पर निर्माण सामग्री अथवा मलवा रखने पर दण्ड 1500/-प्रति घटना

9.    मांस विक्रेता एवं अंडा विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म, अंडा एवं अन्य पदार्थ रखने पर दण्ड 1000/- प्रति घटना

10    यत्र-तत्र पान, गुटखा इत्यादी थूकने एवं मल-मूत्र का विसर्जन करने पर दण्ड 100/- प्रति घटना

सार्वजनिक क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हेतु पटना नगर निगम मुख्यालय द्वारा धावा दल का गठन किया गया है। 18 सदस्यीय धावा दल द्वारा प्रतिदिन विभिन्न स्थलों का औचल निरीक्षण कर गंदगी फैलानों वालों से जुर्माना वसूली की जा रही है। विगत 10 दिनों में धावा दल द्वारा 96,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। 


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