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घर लक्ष्मी बिल्डकॉन न 'घर' दिया और न 'लक्ष्मी' ही लौटाया...बिल्डर राहुल कुमार ने ग्राहकों से करोड़ों लेकर सपनों को किया चकनाचूर

घर लक्ष्मी बिल्डकॉन न 'घर' दिया और न 'लक्ष्मी' ही लौटाया...बिल्डर राहुल कुमार ने ग्राहकों से करोड़ों लेकर सपनों को किया चकनाचूर

PATNA: घर लक्ष्मी बिल्डर आपसे लक्ष्मी भी ले लेगा और घऱ भी नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्यों कि बिल्डर राहुल कुमार सैकड़ों ग्राहकों से करोड़ों रू ले लिये लेकिन आज तक फ्लैट नहीं दिया। एक नहीं अनकों ऐसे ग्राहक हैं जिनका पैसा लेकर घर लक्ष्मी का बिल्डर ऐश कर रहा। घर लक्ष्मी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर दीपावली से पहले रेरा का डंडा चला है। 

बिल्डर ने न घर दिया और लक्ष्मी भी रख लिया

रेरा ने घर लक्ष्मी के एमडी राहुल कुमार पर शिकंजा कसा है। अब जाकर कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक घर लक्ष्मी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट घर लक्ष्मी रेसिडेंसी फेज वन के आवंटियों का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस नहीं कर देता।इतना ही नहीं  बिल्डर राहुल की कंपनी घर लक्ष्मी के प्रोजेक्ट इनकम टैक्स रेसिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। 

एक भी प्रोजेक्ट नहीं हो सका है पूरा

घर लक्ष्मी बिल्डर ने ग्राहकों को बेवकूफ बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। एक फ्लैट की बुकिंग पर एक फ्री देने का प्रलोभन, फिर एक फ्लैट की बुकिंग पर एक कट्ठा जमीन देने की बात कह ग्राहकों को झांसे में लिया। प्रचार के झांसे में कई ग्राहक आ गये और फ्लैट बुक करा लिया. इस तरह से इस कंपनी ने करोड़ों रू ग्राहकों से ठगे हैं। ग्राहकों का आज तक न पैसा लौटा न फ्लैट मिला । यानी घर लक्ष्मी ने न घर दिया और न लक्ष्मी लौटाया। बिल्डर ने 9 प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। इनमें से 3 प्रोजेक्ट में ग्राहकों से ठगी की बात सामने आ चुकी है । मामले की सुनवाई के बाद रेरा ने कार्रवाई भी की है। बिल्डर के जिन तीन प्रोजेक्ट में करोड़ों रू लेकर फ्लैट नहीं देने की बात का खुलासा हुआ है उनमें इनकम टैक्स रेसिडेंसी, घऱ लक्ष्मी रेसिडेंसी फेज-1 और सरिता कुंज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शामिल है। इन सभी प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ग्राहकों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं दिया।

 घर लक्ष्मी के इनकम टैक्स रेसिडेंसी में फ्लैट बुकिंग पर रोक

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डर के इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश पारित किया है. साथ ही सूद सहित राशि वापस करने को कहा है. अगर बिल्डर 60 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो कंपनी को दंड स्वरूप प्रतिदिन ₹1000 अतिरिक्त लगेंगे. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी ने स्वीकार किया है कि 23 ग्राहकों से 2015 में ही एग्रीमेंट हुआ था. लेकिन कंपनी ने बुकिंग किए गये फ्लैट को नहीं दिया और न ही पैसे की वापसी की. अब इस कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं होगा. जब तक ग्राहकों के पैसे को वापस नहीं करता है. इसके साथ ही रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स रेजिडेंसी के किसी फ्लैट नए सिरे से बुकिंग भी नहीं होगी, जब तक कि सूद सहित पैसे वापस नहीं करता है. रेरा के मेंबर ने इस संबंध में निबंधन विभाग के आईजी को कहा है कि पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ के निबंधन पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दें. रेरा ने यह भी कहा है कि ग्राहक बिल्डर पर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं .

ऐसे बिल्डरों पर मत करें विश्वास

घर लक्ष्मी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के दानापुर स्थित घर लक्ष्मी रेसिडेंसी फेज वन प्रोजेक्ट को लेकर आवेदक मनोज कुमार राय ने रेरा में शिकायत की थी कि फरवरी 2014 में पांच लाख रुपए देने के साथ ही 2015 मई में एग्रीमेंट भी करवाया गया। इसके बाद भी 2018 तक फ्लैट हैंडओवर नहीं किया गया। जबकि, इसी बिल्डर के फुलवारी शरीफ स्थित पिपरा में सरिता कुंज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर प्रेमचंद्र कुमार ने कार पॉर्किंग के साथ 24 लाख रुपए में फ्लैट बुक कराने के दौरान 6 लाख रुपए जमा भी करवा लिया । लेकिन, 2019 तक फ्लैट नहीं मिला। जिसके बाद रेरा ने बिल्डर को ब्याज के साथ पैसा वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को देखते हुए ग्राहक को सिविल कोर्ट या सक्षम अधिकारी के पास अपील करने की छूट दी। 

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