DESK: कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है . ऐसे में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें उन्होंने 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. यूपी के नियुक्ति विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत उन्होंने 6 महीने तक निगम, प्राधिकरण, कार्यालय में हड़ताल निषिद्ध कर दिया है.
मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में कहा गया की लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ बहुत प्रभावित हुई है. ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है इससे उत्तर प्रदेश को आर्थिक संकट से बाहर लाने में मदद मिल सकता है.
योगी सरकार ने कुछ श्रम कानूनों को इस अध्यादेश से बाहर रखा है. इनमें बॉन्डेड लेबर सिस्टम (उन्मूलन) अधिनियम 1976, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी मजदूरी अधिनियम 1936 अपने मूल स्वरूप में ही लागू रहेंगे.