Kerosene New Rules: LPG किल्लत के बीच बदले केरोसीन के नियम, अब पेट्रोल पंपों पर होगी बिक्री, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

Kerosene New Rules: केंद्र सरकार ने एलपीजी किल्लत के बीच केरोसीन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आसानी से पेट्रोल पंपों पर केरोसीन उपलब्ध होगा। देश के 21 राज्यों में यह नियम लागू किया गया है।

केरोसीन नया नियम
केरोसीन के लिए नया नियम लागू - फोटो : social media

Kerosene New Rules: केंद्र की मोदी सरकार ने केरोसीन को लेकर नया नियम लागू किया है। ईरान युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बाद सरकार ने यह कदम उठा है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब आसानी से लोगों को केरोसिन मिल सकेगा। दरअसल, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की किल्लत के बीच सरकार ने अब राशन दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है।

पेट्रोल पंप पर मिलेगा केरोसिन 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियां-इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री करेंगी। इससे लोगों को खाना पकाने और रोशनी के लिए वैकल्पिक ईंधन आसानी से मिल सकेगा।

21 राज्यों में लागू होंगे नए नियम

सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन उपलब्ध नहीं था। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य घरों तक केरोसिन की आपूर्ति को तेज करना है।

हर जिले में चुने जाएंगे 2 पेट्रोल पंप

नए नियमों के तहत प्रत्येक जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को केरोसिन वितरण के लिए चुना जाएगा। इन पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टॉक किया जा सकेगा, जिसे आम लोग घरेलू उपयोग के लिए खरीद सकेंगे। सरकार ने केरोसिन की सप्लाई को तेज करने के लिए लाइसेंसिंग नियमों में भी ढील दी है। डीलरों को अलग से FORM XVIII लाइसेंस लेने से छूट दी गई है, वहीं टैंक वाहनों को भी कुछ नियमों से राहत दी गई है, ताकि स्टोरेज और वितरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

सख्त शर्तों के साथ होगी बिक्री

सरकार ने केरोसिन वितरण के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इन शर्तों में एक पेट्रोल पंप पर 5,000 लीटर से अधिक स्टॉक नहीं रखा जाएगा। सभी सुरक्षा मानकों और संचालन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। केरोसिन का उपयोग केवल खाना पकाने और रोशनी के लिए ही किया जा सकेगा। व्यावसायिक या अन्य उपयोग पर रोक रहेगी।  स्टोरेज और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, जिसकी कभी भी जांच की जा सकती है, शामिल है। इन शर्तो पर ही केरोसीन मिलेगा। 

60 दिनों के लिए लागू रहेगी व्यवस्था

यह व्यवस्था अस्थायी है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह अगले 60 दिनों तक या नए आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी। हाल ही में कुछ शहरों में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के चलते लोगों में अफरातफरी देखी गई थी। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर खरीदारी न करें।