GOPALGANJ : शहर के राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की अवैध तरीके से भू-माफिया व अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से जमाबंदी कर दी गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने पूरे मामले का जांच कराने के बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी कराने का आदेश दिया। इसके बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के आवेदन पर बुधवार को सदर सीओ सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी कर नगर थाने पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा गांव निवासी अजय दूबे ने जाली कागजात बनाकर जमीन को वर्ष 1980 में रजिस्ट्री कराने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। आवेदन किए जाने के बाद अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से दाखिल खारिज कर दी गई। साथ ही जाली कागजात के आधार पर जमाबंदी कराने वाले अजय दूबे ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर बस स्टैंड की जमीन को खाली कराने की मांग की। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया।
मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम मो. मकसूद आलम ने सदर एसडीओ से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सदर एसडीओ डा. प्रदीप कुमार ने अंचल कार्यालय में पहुंच कर सभी अभिलेखों को खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान जालसाजी के कई साक्ष्य मिले। सदर एसडीओ ने रजिस्टर-2 को सीज कर लिया। साथ ही इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी।
जिसके बाद फर्जी तरीके से जमीन की जमाबंदी करने के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दूबे ने नगर थाना में आवेदन देकर बस स्टैंड की जमीन पर अपना दावा करने वाले अजय दुबे के अलावा सदर सीओ गुलाम सरवर, प्रभारी राजस्व अधिकारी जटाशंकर प्रसाद व राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र पर प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच करने में जुट गई है।
गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट