GST Council Meet Today : वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी GST काउंसिल की बैठक आज यानी सोमवार(9 सितंबर) को होना है। यह जीएसटी काउंसिल की 54वीं और अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में आज बीमा करवाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही इस बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर Debit-Credit Card से पेमेंट करना महंगा हो सकता है।
स्वास्थ्य बीमा पर समाप्त हो सकता है GST
आज की बैठक में बीमा करवाने वालों को राहत मिल सकती है। दरअसल, कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्वास्थ्य बीमा पर GST को या तो समाप्त कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। यदि इंश्योरेंस पर GST कम या समाप्त किया जाता है, तो आम लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी और उनके लिए बीमा लेना सस्ता हो जाएगा।
2,000 रुपये से कम की राशि के लेन-देन पर लग सकता है GST
वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन पेमेंट करना महंगा हो सकता है। दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे संकेत मिले हैं कि GST Council की बैठक में जीएसटी फिटमेंट पैनल ने यह तर्क पेश किया है कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आसान शब्दों में समझे तो फिटमेंट पैनल इन PAs पर जीएसटी लगाने के पक्ष में है। बता दें कि फिलहाल, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेन-देन पर जीएसटी से छूट दी गई है। इस फैसले के बाद 18 प्रतिशत जीएसटी लग सकती है।
ऑनलाइन पेमेंट करना होगा महंगा
अगर GST Council की आज होने वाली बैठक इन 2000 रुपये से कम के छोटे लेन-देन पर 18 फीसदी टैक्स लागू करने को लेकर कोई फैसला होता है, तो फिर ये सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों को प्रभावित कर सकता है, जो अक्सर कम मूल्य के ट्रांजैक्शंस पर निर्भर होते हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में तय करेगी कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स कम किया जाए या सीनियर सिटीजन जैसी कुछ श्रेणियों के लिए छूट दी जाए। साथ ही ये भी तय होगी की डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 18% जीएसटी लगाए जाएंगे या नहीं।