पटना. हाईकोर्ट ने 67 वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने हर्षित शरण व अन्य की याचिकाओं सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी ने बताया कि कई प्रश्नों के मॉडल उत्तरों में गलतियां थी। इस कारण कई छात्रों का इस प्रारम्भिक परीक्षा में चयन नहीं हो सका।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगभग दस ऐसे प्रश्न थे, जिनके मॉडल उत्तरों में त्रुटियां रही है, जिसका उनके रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि 17 नवम्बर 2022 को बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। उसमें इन विसंगतियों के कारण रिजल्ट में काफी गड़बड़ी हुई। इसका असर उन मेधावी उम्मीदवारों पर पड़ा, जिन्हें इस परीक्षा में सफल होना था।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को रद्द कर नए सिरे सभी प्रश्नों की त्रुटियां दूर कर या गलत मॉडल उत्तरों को हटा कर फिर से संशोधित रिजल्ट घोषित किये जाए, योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। कोर्ट ने उनके द्वारा दी गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।