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बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब तीन वर्ष पर बदलेंगे विभागाध्यक्ष, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिसूचना जारी

बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब तीन वर्ष पर बदलेंगे विभागाध्यक्ष, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिसूचना जारी

VAISHALI : बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब हर तीन वर्ष पर विभागों के अध्यक्ष बदलेंगे। विवि प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह अधिसूचना जारी की गई। आरएन कॉलेज के प्रो. विजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अभी शिक्षक रिटायर होने तक विभागों में अध्यक्ष बने रहते हैं। विवि के इस नियम को लेकर आरएन कॉलेज हाजीपुर के प्रो. विजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने प्रो. विजय कुमार के पक्ष में फैसला दिया

मामले में हाईकोर्ट ने प्रो. विजय कुमार के पक्ष में फैसला दिया। विवि से जुड़े लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले भी कोर्ट ने ही विभागाध्यक्षों का टर्म तीन वर्ष तय किया था, लेकिन इसे विवि ने सिर्फ पीजी विभागों में ही इसे लागू किया। कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू नहीं हुई।

कोई सीनियर शिक्षक नहीं आ जाए तब तक विभागाध्यक्ष बने रहेंगे

कॉलेजों के विभागों में जो भी विभागाध्यक्ष बने वह रिटायर होने तक बने रहे। कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि विभागों में यह नियम चल रहा था कि जब तक विभाग में कोई सीनियर शिक्षक नहीं आ जाए  तब तक विभागाध्यक्ष बने रहेंगे।

सीनियर शिक्षक को हेड बनने का मिलेगा मौका

कॉलेजों में कोई सीनियर कहीं से स्थानांतरण होकर नहीं आता। इसलिए एक ही शिक्षक रिटायर होने तक हेड रहते हैं। उधर, विवि के इस अधिसूचना के बाद कॉलेजों में लंबे समय से हेड के रूप में जमे शिक्षक हट जाएंगे। उनकी जगह दूसरे सीनियर शिक्षक को हेड बनने का मौका मिलेगा।

वैशाली से विकास महापात्रा की रिपोर्ट 

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