PATNA : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर छपरा एनएच के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी को प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया।साथ ही अगली सुनवाई में एनएचएआई को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गंडक नदी पर बनने वाली पुल के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया।
इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कंपनी काम की प्रगति काफी धीमी हैं।गंडक नदी पर बनने वाली पुल का निर्माण लगभग बंद के समान हैं।
वहीं निर्माण कंपनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुल पर एक स्पैन को चढ़ाने और इसे सेट करने में 21 दिनों का समय लगता हैं।इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन माह में कितने स्पैन चढ़ाया गया है। इस बात की पूरी जानकारी दे।
सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि अंजानपीर के समीप ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है,जबकि सच्चाई यह है कि एक लेन पुल का निर्माण किया गया है और उस पर हल्की वाहन जाने की अनुमति दी गई हैं।
कोर्ट ने निर्माण कम्पनी को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर, 2023 को होगी।