कंप्यूटर साइंस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुुनवाई, कोर्ट ने बीपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

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PATNA : पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय पर शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गए रिजल्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। 

 ब्रजेश दास व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई, 2023 को विज्ञापन निकाला गया था।इसमें 8, 395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पद पर चयन के लिए थे।  

कागजातों के सत्यापन हेतु 28 अगस्त, 2023 को पहली बार अधिसूचना जारी की गई थी। 3 अक्टूबर, 2023 को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया। 

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दूसरी अधिसूचना 10 नवंबर, 2023 को जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज का कहना था कि सीट खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना मनमाना है।विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद भी बहुत से अभ्यर्थियों के योग्यता को पूरा किया गया। 

आयोग द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 से 30 अक्टूबर, 2023 तक कागजातों को अपलोड करने का वक्त दिया गया। इसकी वजह से वास्तविक अभ्यर्थी, जिनकी योग्यता 22 जुलाई, 2023 के पूर्व पूरी थी, उनका चयन नहीं हो सका।इस मामलें पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।