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पटना समेत अन्य एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सुधार को लेकर किये गये कामों की मांगी रिपोर्ट

पटना समेत अन्य एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सुधार को लेकर किये गये कामों की मांगी रिपोर्ट

पटना. हाईकोर्ट ने पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य के एयरपोर्ट के सुधार पर बैठक कर अगली सुनवाई में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

कोर्ट को उन्होंने बताया कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि छपरा के पास इसके लिए पर्याप्त और सस्ती भूमि उपलब्ध हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी कोप तलब किया था। साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी तलब किया था।

साथ ही कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को गया एयरपोर्ट के विकास के सन्दर्भ में बताने को कहा था कि 268 करोड़ रुपए की धनराशि कब तक दिया जाएगा।

इससे पहले की सुनवाई में पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्देशक कोर्ट में उपस्थित हो कर पटना एयरपोर्ट की स्थिति बताते हुए कहा था कि हवाई जहाज लैंडिंग की काफी  समस्या है। सामान्य रूप से रनवे की लम्बाई नौ हज़ार फीट होती हैं, जबकि पटना में रनवे की लम्बाई 68 सौ फीट हैं। कोर्ट को राज्य के गया, पूर्णियां और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया।

राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं। लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव व सुरक्षा की समस्या हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 28जुलाई 2022 को की जाएगी।

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