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बिहार में जलीय क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण के मामले में पटना हाइकोर्ट में सुनवाई, अंचल अधिकारियों ने कार्रवाई की सौंपी रिपोर्ट

बिहार में जलीय क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण के मामले में पटना हाइकोर्ट में सुनवाई, अंचल अधिकारियों ने कार्रवाई की सौंपी रिपोर्ट

पटना. राज्य में जलीय क्षेत्रों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष  पटना, सारण और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियों ने जलीय क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये जनहित याचिका राम पुनीत चौधरी ने दायर की है।

कोर्ट ने इन अधिकारियों द्वारा जलीय क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशंसा की। कोर्ट ने कई अंचल अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की विशेष रूप सराहा है। लेकिन कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी कि कोर्ट के समक्ष बिलकुल सटीक और सही कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि रिपोर्ट में विरोधाभास पाया जाएगा, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए कोर्ट अधिवक्ताओं की टीम भेजेगा।

कोर्ट ने इन अधिकारियों को जल संकट के बारे में बताते हुए कहा कि जलीय क्षेत्रों के अतिक्रमण से ये संकट और भी गहरा हो जाएगा। जल का संरक्षण और सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। इस जनहित याचिका पर कोर्ट जल्द ही आदेश पारित करेगा।

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