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जिला परिषद के प्रत्याशी के समक्ष मतगणना नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को जांच के दिये निर्देश

जिला परिषद के प्रत्याशी के समक्ष मतगणना नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को जांच के दिये निर्देश

पटना. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व चम्पारण के केसरिया ज़िला परिषद के चुनाव में उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि के समक्ष मतगणना नहीं होने के मामले पर सुनवाई की. हेमंत कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना के समय वीडिओ और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.

इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मतगणना के दौरान न तो उम्मीदवार उपस्थित थे और न ही उनके प्रतिनिधि. मतगणना उनके अनुपस्थिति में हुआ और बाद में एक चार्ट में मतगणना का परिणाम दे दिया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग के वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव के बाद मतगणना नियमानुकूल हुई है. इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. साथ ही सारी मतगणना प्रक्रिया का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है.

इस पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना से सम्बंधित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच व परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.

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