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पटना में वेंडिंग जोन निर्माण में विलम्ब पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर को, नगर निगम से मांगा गया यह सब ब्यौरा

पटना में  वेंडिंग जोन निर्माण में विलम्ब पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर को, नगर निगम से मांगा गया यह सब ब्यौरा

PATNA. पटना हाईकोर्ट में पटना के  कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई 31अक्टूबर, 2023 को होगी। डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दूकानों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई  में इस  मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर  सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

पटना नगर निगम की ओर से  बताया गया था कि इस सम्बन्ध में  जो डी पी आर तैयार किया गया है,उसमें  कुछ समस्याएं है।उन्हें  हटाने के बाद नौ माह में कदमकुआँ वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन नौ महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था। लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 

पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से  कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है। पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं,शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी।  पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं,बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि  राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया। साथ ही यह भी बताने को कहा था कि  वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा।


 कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं,जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।इस मामले पर अगली सुनवाई 31अक्टूबर,2023 को जाएगी।

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