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गोपालगंज चुनाव को लेकर RJD कैंडिडेट के खिलाफ मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें उम्मीदवारी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा

गोपालगंज चुनाव को लेकर RJD कैंडिडेट के खिलाफ मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें उम्मीदवारी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा

PATNA : बिहार में गोपालगंज उपचुनाव के लिए बीते बुधवार को वोटिंग संपन्न हो गए हैं। इन सबके बीच पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर आज हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका सुनवाई हुई, जिसमें  कोर्ट की तरफ से अब मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। आज की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि अगली सुनवाई से पहले रविवार को चुनाव का परिणाम आना है। मामले में स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह सुनवाई करेंगे।

इससे पहले   पिछली सुनवाई में भारत के चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इस रिट याचिका को सुनवाई करने के योग्य नहीं माना था। उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।

वहींं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस डी संजय ने कहा था कि आरजेडी उम्मीद्वार ने अपने विरुद्ध मामलें को छुपा कर नामांकन किया।ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन हैं।  वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य में होने जा रहे विधानसभा के उप चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द  करने की मांग की गई है।

इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का अनुरोध किया गया था।याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है।

इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में  लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दिया है।उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है।


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