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हाईवे निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने NHAI से पौधारोपण की मांगी जानकारी

हाईवे निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने NHAI से पौधारोपण की मांगी जानकारी

पटना. पटना हाईकोर्ट ने नारायणपुर-मनहारी-पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनएचएआई को बताने को कहा कि नये वृक्षारोपण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वृक्षारोपण के मामले में ग्राम पंचायत की अधिकार और भूमिका के सम्बन्ध में भी जानकारी तलब किया गया।

पूर्व की सुनवाई में एनएचएआई द्वारा दायर जवाबी हलफनामा में कहा गया था कि पेडों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया था कि पेड़ों को गिराने व ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई 3 फरवरी, 2021 और 23 फरवरी, 2021 को जिला वन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में किया गया था।

यह भी बताया गया था कि 90 सेंटीमीटर से अधिक घेरा वाले पेड़ों को गिराया जा रहा है और इससे नीचे के घेरा वाले पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। याचिकाकर्ता शाश्वत ने पूर्व में ही कोर्ट को बताया था कि विकास व निर्माण के दौरान पेड़ो की कटाई पर रोक को लेकर 26 जुलाई, 19 को राज्य सरकार के पर्यावरण, वन व मौसम विभाग द्वारा भी कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व व पेड़ों की कटाई से आसपास के पशु-पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने हेतु आदेश देने का आग्रह भी किया था। अब इस माामले पर आगे की सुनवाई 27जून, 2022 को की जाएगी।

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